वाटिकनः न्यायिक सुनवाइयाँ निलंबित

तस्वीर- 25.01.2020   (ANSA)वाटिकन न्यायधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ

सन्त पापा फ्राँसिस ने वाटिकन सिटी एवं राज्य में सभी अदालती कार्रवाइयों एवं न्यायिक गतिविधियों को अगली सूचना के प्रकाशित होने तक निलंबित करने का निर्णय लिया है।

न्यायिक गतिविधि स्थगित
वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलीन द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रतिलेख में कहा गया कि वाटिकन अदालत की सभी सुनवाइयों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविद-19 महामारी से उत्पन्न आपात कालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये, एहतियात के तौर पर, वाटिकन की न्यायिक गतिविधि स्थगित कर दी गई है ताकि न्यायिक गतिविधियों के इर्द-गिर्द नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके तथा इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित्त की जा सके।   

अपवाद
प्रावधान स्थापित करता है कि 20 मार्च से, कुछ अपवादों के साथ, "सभी न्यायिक कार्यालयों की सुनवाइयाँ 03 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दी गई हैँ"। कुछ अपवाद निम्नानुसार हैं: निलंबन आदेश "सिविल कार्यवाही पर लागू नहीं होता है जहां यह यथोचित रूप से माना जा सकता है कि स्थगन अव्यवहारिक है, और जहां मामले से निपटने में देरी पार्टियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है"; "आपराधिक कार्यवाही, "हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अथवा जिनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो सकती है"।

वाटिकन राज्य सचिव के प्रतिलेख में यह भी कहा गया कि अधिकरण का अध्यक्ष न्यायिक कार्यालयों तक पहुंच को सीमित कर सकता है। वह "उन लोगों तक पहुँच की गारंटी भी दे सकता है, जिन्हें तत्काल काम करने की ज़रूरत है।" अधिकरण अध्यक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वह प्रशासनिक और लिपिक कर्मचारियों के लिए एक विशिष्ट कार्य सूची स्थापित करे, हालांकि इसका अर्थ "सामान्य प्रावधानों" से निकलना भी हो सकता है।  

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