पाक ईसाई दंपति को यूरोप में दी गई शरण। 

ईशनिंदा के झूठे आरोप में पाकिस्तान में सात साल तक मौत की सजा काटने वाले एक ईसाई जोड़े को एक यूरोपीय देश में शरण दी गई है। मानवाधिकार संगठन एडीएफ इंटरनेशनल के अनुसार, शगुफ्ता कौसर और शफकत इमैनुएल जून की शुरुआत में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा उनकी मौत की सजा को पलट दिए जाने के बाद इस सप्ताह यूरोप पहुंचे। चार बच्चों के माता-पिता ने कहा कि वे "आखिरकार मुक्त होने के लिए बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल आठ वर्षों के बाद अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़कर खुश हैं।"
ईसाई दम्पति को 1 जुलाई को जेल से रिहा किया गया था। सुरक्षा चिंताओं के कारण उन्हें जिस देश में शरण दी गई है, उसकी पहचान नहीं की गई है। शफकत इमैनुएल ने कहा- "हालांकि हम अपने देश को याद करेंगे, हम अंत में कहीं सुरक्षित होने पर खुश हैं। उम्मीद है, पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए अन्य लोगों को शगुफ्ता और मेरे समान जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।”
उनके बरी होने और मौत की सजा से रिहा होने की खबर आने के बाद दंपति को जान से मारने की धमकी मिली थी। इमैनुएल ने कहा कि वह और उनकी पत्नी अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन, एडीएफ इंटरनेशनल और जुबली कैंपेन के आभारी हैं, जिन्होंने उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षा में लाया। एशिया में एडीएफ इंटरनेशनल के लिए एडवोकेसी की निदेशक तहमीना अरोड़ा ने कहा, "हमें खुशी है कि शगुफ्ता और शफकत लंबे समय के बाद रिहा हो गए हैं और सुरक्षित पहुंच गए हैं।"
उन्होंने कहा, "दुख की बात है कि उनका मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि उस दुर्दशा की गवाही देता है जो आज पाकिस्तान में कई ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक अनुभव कर रहे हैं।"
2013 में, गरीब ईसाई दंपति अपने बच्चों के साथ पंजाब, पाकिस्तान में गोजरा चर्च के एक मिशन परिसर में रह रहे थे, जब कथित तौर पर शगुफ्ता कौसर के नाम पर पंजीकृत एक सेलफोन से एक मौलवी और एक वकील को ईशनिंदा के संदेश भेजे गए थे। कौसर ने दावा किया कि संदेश भेजे जाने के समय एक महीने के लिए उसका फोन खो गया था। जब उसे पीटा गया और धमकी दी गई कि उसकी पत्नी के कपड़े उतार दिए जाएंगे और उसे पूरे शहर में नग्न चलने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो इमैनुएल ने एक झूठा कबूलनामा किया।
पढ़ना या लिखना नहीं जानते और इसलिए संदेश भेजने में असमर्थ होने के बावजूद, कौसर और उनके पति को 21 जुलाई, 2013 को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सत्र अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय में अपील के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए सात साल से अधिक समय तक जेल में बिताया, जिसने उन्हें जून की शुरुआत में आरोपों से बरी कर दिया।
पाकिस्तान की दंड संहिता इस्लाम के राज्य धर्म का अपमान या अपवित्र करने वाले भाषण का अपराधीकरण करती है, लेकिन इसका उपयोग अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाता है और कई आरोप कथित तौर पर झूठे होते हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे सख्त ईशनिंदा कानूनों में से एक है, जो ईशनिंदा के लिए मौत की सजा वाले केवल चार देशों में से एक है।
कौसर और इमैनुएल का बचाव वकील सैफुल मलूक ने किया था, वही वकील जो एशिया बीबी के लिए काम करता था, एक अन्य ईसाई पत्नी और मां पर पाकिस्तान में ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया था। 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने से पहले बीबी ने मौत की सजा पर आठ साल बिताए। उसे कनाडा में शरणार्थी का दर्जा दिया गया था, जहां वह मई 2019 से अपने परिवार के साथ रह रही है। अटॉर्नी मलूक ने कहा कि कौसर और इमैनुएल के मामले में फैसला "एशिया बीबी के मामले की तुलना में बहुत बेहतर है।"
एडीएफ इंटरनेशनल के अरोड़ा ने कहा कि मामले का फैसला एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, जबकि मलूक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि टेक्स्ट संदेशों के आधार पर ईशनिंदा के आरोपी और लोग जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। एडीएफ इंटरनेशनल एक विश्वास-आधारित कानूनी वकालत संगठन है जो मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देता है। इसके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कार्यालय हैं।

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