पाकिस्तान मंदिर हमले के हिंदू पीड़ितों के लिए ईसाई मदद

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भोंग शहर में एक हिंदू मंदिर पर पिछले महीने भीड़ के हमले से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए एक ईसाई सांसद और एक स्थानीय चर्च ने राशन के पैकेट बांटे हैं। नेशनल असेंबली के सदस्य जमशेद थॉमस ने पाकिस्तान के न्यू होप चर्च में शामिल होकर 100 हिंदू परिवारों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की, जिनमें से अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं। 2 सितंबर को सिद्धि विनायक मंदिर के प्रांगण में आयोजित समारोह में उठाए गए एक बैनर ने कहा, "येसु आपकी परवाह करता है।"
थॉमस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा- “प्रधानमंत्री इमरान खान उन अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकारों की कल्पना करते हैं जिन्हें असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। हम हमले की निंदा करते हैं और अपने हिंदू भाइयों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं।”
हिंदू युवक चांद कुमार ने प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए उन्हें और चर्च को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि -“हमले के बाद से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारे ज्यादातर ग्राहक अपराधियों के लिए कुख्यात आदिवासी क्षेत्र कचा से थे। हमलावर एक ही समुदाय के थे और तब से उन्होंने हमारे शहर का दौरा करना बंद कर दिया है।”
उन्होंने कहा कि लगभग 30 हिंदू परिवारों ने रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में शहर छोड़ दिया है, जबकि जो लोग रुके हुए हैं, उन्होंने असुरक्षा के कारण खेतों में काम करना बंद कर दिया है। अगस्त 2021 में एक कथित ईशनिंदा मामले में एक हिंदू लड़के को एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद एक मुस्लिम भीड़ ने मंदिर पर हमला किया, उसके कुछ हिस्सों को जला दिया और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
सरकार द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और इसके परिसर की सुरक्षा के लिए कंटीले तारों और सुरक्षा कैमरों के साथ एक चारदीवारी का निर्माण किया गया है। हमले में नष्ट की गई सात मूर्तियों में से केवल एक को हिंदू सांसद ने बदल दिया है। इस बीच, पंजाब पुलिस ने मंदिर पर हमला करने के संदिग्ध 85 लोगों की पहचान परेड पूरी कर ली है। आरोपियों को बहावलपुर में विशेष आतंकवाद निरोधी अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। उन्हें मंदिर की मरम्मत के लिए कम से कम 10,000 रुपये (US$60) का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। 
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जमाल खान मंडोखाइल ने निचली अदालत को नवंबर में मामले में अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।

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