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विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से भारत लौट आए।
वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान शुक्रवार रात 9.21 बजे 58 घंटे बाद देश वापस लौट आए। तय नियमों के तहत वायुसेना अब उनके स्वास्थ्य की जांच करवाएगी। इसके चलते अभिनंदन फिलहाल घर नहीं जा पाएंगे, उन्हें कई दौर की पूछताछ से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया में 1 महीने से ज्यादा समय लगता है। इसके बाद ही वे फिर से विमान उड़ा सकेंगे।
तीन चरणों में होगी प्रक्रिया
1. सबसे पहले रेडक्रॉस मेडिकल जांच करेगी
इसमें देखा जाएगा कि उन्हें कितनी चोटें लगी हैं? कैसे लगी होंगी? क्या टॉर्चर किया गया? टॉर्चर हुआ तो किस स्तर का था? उन्हें ड्रग्स तो नहीं दी गईं?
यह इसलिए: ताकि इस आधार पर भारत टॉर्चर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर रख सके। जेनेवा संधि के मुताबिक युद्धबंदियों से अमानवीय बर्ताव नहीं हो सकता।
2. एयरफोर्स पूछताछ करेगी, सरकार को बताएगी
अभिनंदन को दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में सबसे पहले एयरफोर्स की टीम के सवालों से गुजरना होगा। जैसे पाक में क्या पूछा? कितनी बार पूछताछ हुई? क्या जवाब दिए? इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।
यह इसलिए: ताकि भारत दुश्मन सेना के पूछताछ के तरीकों के हिसाब से अपने पायलटों को तैयार कर सके।
3. रॉ और आईबी अलग-अलग जांच करेंगी
ये पूछताछ काफी अहम है। रॉ और आईबी अलग-अलग अभिनंदन के साथ हुए बर्ताव की डिटेल तैयार करेंगी। दोनों एजेंसियां पाक सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगी। पाक सेना के तौर-तरीकों का विश्लेषण किया जाएगा। यह पूछताछ कई दौर की होती है। इसमें कई बार एक महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है।
यह इसलिए: ताकि रॉ और आईबी पाकिस्तान की हरेक डिटेल बारीकी से जान सकें। इन सभी क्लीयरेंस के बाद ही अभिनंदन वापस ड्यूटी पर लौट पाएंगे।
रिहाई से पहले अभिनंदन के बयान की रिकॉर्डिंग
पाकिस्तानी वायुसेना ने अभिनंदन को सौंपे जाने का वक्त 2 बार बदला था। देरी इसलिए भी हुई, क्योंकि रिहाई से पहले अभिनंदन के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। पाक विमानों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान अभिनंदन का जेट पाक सीमा में क्रैश हो गया था। भारत ने बिना शर्त और सुरक्षित अभिनंदन की वापसी की मांग की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में गुरुवार को ऐलान किया था कि विंग कमांडर को भारत को सौंपा जाएगा।
रिहाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका
अभिनंदन को रिहा करने के खिलाफ कुछ संगठनों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जो रद्द हो गई।
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